Motor Vehicle Act: बिहार में चार पहिया वाहन वालों के लिए शीट बेल्ट को लेकरे ये नियम होगा लागू,जानें मामला

बिहार में अभी आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है. लेकिन अब चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों की तर्ज पर ही पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा.
पटना. सड़क दुर्घटना को लेकर बिहारसरकार एक्शन में दिख रही है. अब चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों की तर्ज पर ही पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा. इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा. इसको लेकर पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में इसपर काम करना शुरू कर दिया है. चार पहिया वाहनों में पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा. विभाग को केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन का इंतजार है. फिर इसे नई व पुरानी सभी तरह की गाड़ियों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा.
अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों विभाग में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इसपर मंथन हुआ. बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नई गाड़ियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में यह व्यवस्था नहीं है. पुरानी गाड़ियों में यह करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जाएगा. हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के पहले यह देखा जाएगा कि 15 साल से अधिक पुरानी कितनी गाड़ियां हैं. ऐसी गाड़ियों को फिटनेस देने के पहले पीछे वाली सीट में सीट बेल्ट लगाने को कहा जाएगा. इसके बाद ही उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
बता दें कि बिहार में अभी आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है. लेकिन यह देखा जा रहा है कि अब भी ग्रामीण-शहरी इलाकों में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. विभाग ने तय किया कि जिन चालकों के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. उनपर नियमानुसार अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
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