Motihari: भाई को चाकू मार घायल करने के मामले में तीन वर्ष की सजा
Published by : SN SATYARTHI Updated At : 13 Aug 2025 7:10 PM
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीनिवास शर्मा ने अपने ही सहोदर भाई को चाकू मारकर घायल कर देने मामले में दोषी पाते हुए एक दोषी करार दिया है.
Motihari: मोतिहारी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीनिवास शर्मा ने अपने ही सहोदर भाई को चाकू मारकर घायल कर देने मामले में दोषी पाते हुए एक दोषी करार दिया है तथा तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. सजा तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी लाल मोहम्मद के पुत्र अफरोज आलम को हुई है. इस मामले में अभियुक्त अफरोज आलम के भाई मेराज अहमद ने गंभीर हालत में छतौनी के एक निजी अस्पताल में छतौनी पुलिस को 11 नवंबर 1999 को तुरकौलिया थाना कांड संख्या 283/1999 दर्ज कराया, जिसमें सूचक मेराज ने कहा था कि घटना की रात्रि करीब 8 बजे वह अपने दुकान से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अजमेरी खातून बताई कि उसका भाई अफरोज आलम घर पर ईट फेंका है. इसी बात को पूछने अपने भाई अफरोज आलम के पास गया तो वह अपने हाथ में लिए चाकू से मारकर घायल कर दिया. गंभीर हालत में उसका ईलाज निजी अस्पताल में हुआ. न्यायालय में वाद विचारण के दौरान सहायक अभियोजन पदाधिकारी निकिता कुमारी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई है.
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