बिहार के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की होगी नियुक्ति, जानें इन जिलों में हैं रिक्तियां

झारखंड मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू
विभाग के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य के रूप में चयन के लिए इच्छुक संबंधित जिले के निवासी कागजात को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं.
पटना. राज्य के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी. इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. समाज कल्याण विभाग की ओर से किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड गठित होता है. इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट व संबंधित जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य रहते हैं, जिनमें कम -से -कम एक महिला को रखा जाता है. विभाग ने वर्तमान में 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रिक्त पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन मांगा है.
विभाग के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य के रूप में चयन के लिए इच्छुक संबंधित जिले के निवासी कागजात को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं. अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत हो, तो विभाग को इ- मेल भी कर सकते हैं. इच्छुक व्यक्ति करें सकेंगे आवेदन: इच्छुक व्यक्ति 11 जुलाई की शाम तक आवेदन कर सकते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष होगी, जिसकी गणना एक जून से की जायेगी. यह होगा बेवसाइट व मेल : – state.bihar.gov.in/socialwelfare, [email protected].
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दरभंगा, सारण, मोतिहारी, शिवहर, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, भोजपुर, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, कैमूर, सहरसा, औरंगाबाद, रोहतास, बांका, सीतामढ़ी, अरवल, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई में दो-दो पद हैं, जिसमें एक महिला होगी.
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गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर एवं सीवान में एक पद.
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गया, मुजफ्फरपुर, अररिया, सुपौल एवं मधेपुरा में एक-एक पद है, जो सिर्फ महिला के लिए है.
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