नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में एक को तीन वर्ष की कारावास की सजा

Updated at : 28 May 2024 9:20 PM (IST)
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नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में एक को तीन वर्ष की कारावास की सजा

बासोपट्टी थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई

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मधुबनी.बासोपट्टी थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैला निवासी मो. इवरान को दफा 354 भादवि में दोषी करार देकर तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, न्यायालय ने आरोपी मो. मुजाहिर, मो. निजाम शेख एवं मो. शहाबुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम के अनुसार घटना 21 नवंबर 2019 की है. पीड़िता बासोपट्टी स्थित एक स्कूल से शाम चार बजे साइकिल से घर जा रही थी. इसी दौरान बीच के एक गांव में जब कलमबाग के पास पहुंची तो आरोपी मो. इवरान ने उसे पकड़ कर बगल के गाछी में ले गया. जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. जब पीड़िता बचाव के लिए चिल्लाई तो कुछ ग्रामीण आए. जिसे देखकर आरोपी भाग गया. घर आने पर पीड़िता ने परिजन को घटना की जानकारी दी. परिजन इस बात को लेकर पंचायत के लिए लोगों से मिलने लगी. इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी और उनके परिजन रात 8 बजे जाकर पीड़िता और उसके परिजन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की व धमकी दी. मामले को लेकर पीड़िता ने कोर्ट में परिवार दायर की थी. जिसे कोर्ट ने थाना भेज दिया था. परिवाद पर थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी.

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