घोघरडीहा. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता सह प्रभारी प्राचार्य अरविंद कुमार को परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कार्रवाई डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2024 में गड़बड़ी कर छात्र गुड्डू कुमार को परेशान करने के आरोप में किया गया है. उन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित परीक्षा में कंप्यूटर प्रति में छेड़छाड़ करने का आरोप है. शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि वर्ष 2023-25 सत्र के द्वितीय वर्ष के छात्र गुड्डू कुमार को फेल करने के नीयत से प्राचार्य अरविंद कुमार ने उसके उत्तर पत्र से छेड़छाड़ की. परिषद ने आरोपों की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कराई तो आरोप सत्य पाया गया. इसके बाद परिषद ने 15 जुलाई को अरविंद कुमार से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 18 अगस्त को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में अरविंद कुमार का मुख्यालय दरभंगा जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान किलाघाट को निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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