झंझारपुर.
झंझारपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने शुक्रवार को फुलपरास थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. उन्होंने मुख्य आरोपी पुरषोत्तम यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त नौ माह की साधारण कैद भुगतनी होगी. वहीं, इसी मामले में सह अभियुक्त बब्लू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.गोली मारकर की गई थी हत्या
यह मामला फुलपरास थाना कांड संख्या 185/2021 से जुड़ा है, जो 8 मई 2021 को वादी विष्णु कुमार यादव द्वारा दर्ज कराया गया था. वादी ने अपने आवेदन में कहा था कि पुरूषोत्तम यादव, बब्लू यादव, देवन यादव सहित अन्य लोगों ने मिलकर उनके पिता शिवनाथ यादव पर पिस्टल, लाठी, रॉड व टेंगारी से जानलेवा हमला किया. हमले में घायल शिवनाथ यादव की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी. अभियोजन के अनुसार, पुरूषोत्तम यादव ने मृतक के सिर में गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही स्थिति गंभीर हो गई. वही, बबलू यादव पर मीरा कुमारी के पैर में बंदूक की कुंदी से वार करने का आरोप था.
एडीजे 3 की अदालत ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधुबनी को मृतक की पत्नी अरहुलिया देवी को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना 2014 के तहत मुआवजा उपलब्ध कराने को कहाह है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्तों द्वारा अब तक न्यायिक हिरासत में बितायी गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत सजा की अवधि में समायोजित किया जाए. इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने पैरवी की. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परशुराम मिश्रा एवं नागेश्वर यादव ने दलीलें पेश की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

