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जीएसटी आर एक नहीं भरने वाले 6 हजार व्यवसायी को भेजा नोटिस

जीएसटी आर 3 के साथ जीएसटी आर एक नहीं देने वाले व्यवसायी को अब प्रत्येक दिन 50 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा.

मधुबनी. जीएसटी आर 3 के साथ जीएसटी आर एक नहीं देने वाले व्यवसायी को अब प्रत्येक दिन 50 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा. वाणिज्य कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी डिवीजन में 8 हजार व्यवसायी नियमित जीएसटी के दायरे में आते हैं. नियमित रूप से जीएसटी आर 3 फाइल तो व्यवसायी कर देते हैं, लेकिन जीएसटी आर एक नहीं भर कर देते हैं. जिसके कारण विभाग को काफी परेशानी हो रही है. वाणिज्य कर आयुक्त पीसी भारती ने कहा है कि मधुबनी डिवीजन में 8 हजार व्यवसायी नियमित रूप से जीएसटी आर 3 का भुगतान कर रहे हैं. 40 फीसदी व्यवसायी ऐसे हैं जो उसी के साथ जीएसटी आर एक भी फाइल कर देते हैं. लेकिन 60 फीसदी व्यवसायी अपना जीएसटी आर एक भरकर नहीं देते हैं. जिससे परेशानी हो रही है. जीएसटी आर एक नहीं भरने पर लगेगा जुर्माना वाणिज्य कर आयुक्त पीसी भारती ने कहा है कि सभी व्यवसायी को महीने की 11 तारीख को हर हाल में जीएसटी आर एक भरकर देना है. मधुबनी डिवीजन में लगभग 6 हजार व्यवसायी नियमित रूप से आर एक नहीं फाइल कर रहे हैं. जो व्यवसायी दोनों तरह के जीएसटी नहीं भर रहे हैं उन्हें विभाग द्वारा नोटिस भी भेजा गया है. अगर व्यवसायी प्रत्येक माह अपना जीएसटी आर एक नहीं देंगे तो 50 रुपये की दर से प्रतिदिन दंड देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दंड से बचने व कर की राशि नियमित समायोजन के लिए जीएसटी आर एक भरकर दें. नहीं तो दंड के साथ ही जीएसटी नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा.

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