फुलपरास में बिना लाइसेंस उर्वरक का भंडारण, छापेमारी के बाद प्राथमिकी दर्ज

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बिना लाइसेंस खाद भंडारण: मुरली चौक दुकान पर FIR दर्ज

सांकेतिक तस्वीर

फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली चौक स्थित एक उर्वरक दुकान में बिना अनुज्ञप्ति के बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण पाया गया. इस मामले में दुकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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Madhubani News: फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली चौक स्थित एक उर्वरक दुकान में बिना अनुज्ञप्ति बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण पाए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दुकान में DAP, NPK, यूरिया सहित अन्य उर्वरक रखे मिले थे.

Phulparas News: गुप्त सूचना पर उर्वरक दुकान में हुई छापेमारी

मिली जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक मनोरंजन कुमार के साथ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर महथौर खुर्द के मुरली चौक स्थित वार्ड संख्या 17 में परमानंद कुमार की उर्वरक दुकान पर छापेमारी की. जांच के दौरान दुकान में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का भंडारण पाया गया.

बिना अनुज्ञप्ति मिला DAP, NPK और यूरिया

जांच के दौरान दुकान में DAP, NPK, यूरिया सहित अन्य उर्वरक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे मिले. कृषि विभाग के अनुसार इस तरह उर्वरक का भंडारण उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

कृषि पदाधिकारी के आवेदन पर दर्ज हुआ केस

मामले को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार ने फुलपरास थाना में आवेदन दिया. इसके आधार पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फुलपरास थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद बिना अनुज्ञप्ति उर्वरक भंडारण को लेकर स्थानीय स्तर पर भी मामला चर्चा में है.

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Jagdish Chaupal

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