Madhubani News. बिजली चोरी मामले में पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 09 Oct 2024 9:47 PM (IST)
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Madhubani News. बिजली चोरी मामले में पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

थाना क्षेत्र में चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने को लेकर बेनीपट्टी थाना में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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Madhubani News. बेनीपट्टी. थाना क्षेत्र में चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने को लेकर बेनीपट्टी थाना में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मधवापुर के कनीय अभियंता सुनील कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि विभागीय निर्देश के आलोक छापेमारी दल द्वारा बीते 24 सितंबर को बेनीपट्टी थाना के सलहा जांच के उदय यादव के आवासीय परिसर में छापेमारी की गई. जहां बिना वैद्य विद्युत कनेक्शन के 216 वाट विद्युत भार के साथ विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी. जिससे विद्युत कंपनी को 24 हजार 200 रुपये की क्षति हुई. वहीं उसी थाना के बिरौली गांव के सुशील यादव के आवासीय परिसर की जांच की गई. जहां पाया गया कि पूर्व से 2493 रुपये बकाया रहने के कारण 30 अक्टूबर 2019 को ही विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया था. बावजूद बिना बकाया राशि जमा किये 78 वाट के विद्युत भार के चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था. जिससे विभाग को 5120 रुपये आर्थिक क्षति हुई. लिहाजा उन पर कुल 7613 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. उसी गांव उमेंदिया देवी के आवासीय परिसर की जांच की गई. जहां पाया गया कि पूर्व से 5183 रुपया बकाया रहने के कारण 15 फरवरी 2021 को ही विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया था. बावजूद चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था. जिससे 8800 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. इसलिये उन पर कुल 13 हजार 983 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. उसी गांव के सुनैना देवी के आवासीय परिसर की जांच में 2576 रुपये बकाया रहने के कारण पहली दिसंबर 2019 को विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाने के बाद भी चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाया गया. जिससे 5120 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. इसलिये उन पर कुल 7696 रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है. जबकि उसी गांव के मनोज कामत के आवासीय परिसर की जांच 2576 रुपया बकाया रहने के कारण पहली दिसंबर 2019 को विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाने के बाद भी चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था. जिससे 8800 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. लिहाजा उन पर कुल 11 हजार 376 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. इस बाबत बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.

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