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Madhubani News. बायोमेट्रिक उपस्थित के आधार पर ही सरकारी कर्मियों को मिलेगा वेतन

Updated at : 10 Sep 2024 9:55 PM (IST)
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Madhubani News. बायोमेट्रिक उपस्थित के आधार पर ही सरकारी कर्मियों को मिलेगा वेतन

बिहार सरकार के संयुक्त सचिव गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के पत्र के आलोक में जिले के सभी सरकारी विभागों, विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से बायोमेट्रिक से उपस्थित दर्ज करने का निर्देश मिला है.

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Madhubani News. मधुबनी. बिहार सरकार के संयुक्त सचिव गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के पत्र के आलोक में जिले के सभी सरकारी विभागों, विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से बायोमेट्रिक से उपस्थित दर्ज करने का निर्देश मिला है. इस आलोक में समाहरणालय के सभी शाखाओं अनुमंडल कार्यालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय सभी अंचल कार्यालय को एक जून के प्रभाव से बायोमेट्रिक प्रणाली में रजिस्ट्रेशन के बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि विभिन्न कार्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. साथ ही कुछ कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन खराब रहने के कारण उपस्थिति नहीं की जा रही है. जो खेदजनक है. जिला स्थापना शाखा से डीएम ने आदेश निकाल कर कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना एवं जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप सभी कार्य दिवस में कार्यालय में ससमय उपस्थिति दर्ज किया जाना है. विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारियों को एक माह में अधिकतम दो दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी. यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग व कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटे के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी उस स्थिति में आकस्मिक अवकाश की लेखा में आधे दिन के अवकाश की स्वकृत दी जाएगी. किसी पदाधिकारी कर्मचारियों द्वारा यदि विलंब से उपस्थित बार-बार दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय संवर्ग के सभी शाखा के प्रभारी, अनुमंडल स्तरीय व प्रखंड स्तरीय अधिकारी को निर्देश दिया है कि 9 सितंबर 2024 से अपने कार्यालय के सभी पदाधिकारी कर्मियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का काम सुनिश्चित करेंगे. साथ ही सूचना विज्ञान पदाधिकारी, आईटी मैनेजर एवं जिला नजारत उप समाहर्ता को आदेश दिया गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के आपूर्तिकर्ता एजेंसी से अभिलंब संपर्क स्थापित करते हुए समाहरणालय संवर्ग के कार्यालय का बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन खराब है तो उसका पुनः परिचालन करना सुनिश्चित करें. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सितंबर माह से कर्मियों व पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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