डीएलएड परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, धारा-163 प्रभावी

डीएलएड परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, धारा-163 प्रभावी
मधुबनी में डीएलएड फेज टू परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. प्रश्नपत्र लीक या अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी.
Madhubani Dled Exam: जिला प्रशासन ने डीएलएड परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. डीएलएड फेज टू प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष तथा सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 24 से 28 जुलाई तथा 31 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा.
तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए, एसडीएम ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) चंदन कुमार झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत सदर अनुमंडल क्षेत्र के तीनों केंद्रों पर यह आदेश जारी किया है. परीक्षा के लिए वाट्सन प्लस-2 उच्च विद्यालय, शिवगंगा महिला प्लस-2 उच्च विद्यालय और डीएनवाई कॉलेज को केंद्र बनाया गया है. इन केंद्रों के 500 गज की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
प्रश्नपत्र लीक की अफवाह और हथियार ले जाने पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध
परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रसार, प्रश्नपत्र लीक करने की कोशिश या अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, विस्फोटक, ईंट-पत्थर, लाठी-डंडा अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.
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