अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक को सीएस ने किया निलंबित

Updated at : 03 Jul 2024 10:21 PM (IST)
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अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक को सीएस ने किया निलंबित

वरीय पदाधिकारियों के आदेश एवं निर्देश की अवहेलना एवं स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास के लिपिक को सीएस ने निलंबित कर दिया है.

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मधुबनी. वरीय पदाधिकारियों के आदेश एवं निर्देश की अवहेलना एवं स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास के लिपिक (कार्यकारी प्रभार सहायक प्रशासी पदाधिकारी) दयानंद सिंह को बिहार सेवक नियमावली के प्रावधानों के तहत सिविल सर्जन डा. नरेश कुमार भीमसारिया ने निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में श्री सिंह को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान उनके मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर दिया जाएगा. आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाएगा. क्या है मामला सिविल सर्जन द्वारा निर्गत आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा सदर अस्पताल के लिपिक दयानंद सिंह के लिपिकीय कार्य संचालन में अक्षम रहने, कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया, हर कार्य को लटकाए रखने एवं त्रुटिपूर्ण लेखा कार्य करने के कारण जांच के लिए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा टीम के अन्य सदस्यों द्वारा सिविल सर्जन को सूचित किया गया कि श्री सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने एवं कई बार मौखिक रूप से कहने के बाद भी जांच दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इस संबंध में क्षेत्रीय अपर निदेशक ने श्री सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया. लेकिन श्री सिंह द्वारा वरीय पदाधिकारी पर ही गाली देने का आरोप लगाकर अनावश्यक पत्राचार किया गया. इसके बाद दयानंद सिंह लिपिक के विरूद्ध परिवादी रामेश्वर राय द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया गया. जिसके आलोक में जांच दल का गठन किया गया. गठित जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार दयानंद सिंह द्वारा सदर अस्पताल के चिकित्सक एवं कर्मियों से पैसे की मांग करने, समय से कार्य नहीं करने, सीएस के आदेश के बाद भी मार्च 2024 का वेतन विपत्र समय पर तैयार नहीं किये जाने एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का आरोप लगाया गया. उनके अनुरोध पर लेखा एवं वित्तीय कार्यों से संबंधित संचिका एवं अभिलेख जांच दल द्वारा समय दिये जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई. जो उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन है. संबंधित संचिका पर जिला पदाधिकारी द्वारा इनके स्थानांतरण का निर्देश दिए जाने के बाद भी वे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में क्षेत्रीय अपर निदेशक दरभंगा प्रमंडल द्वारा श्री सिंह को स्थानांतरण आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया. बावजूद उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं किया.

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