हादसे पर नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति जुगाड़ गाड़ी. नियम के तहत अवैध है परिचालन

मधुबनी : शहर में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलने वाले मोटर ठेला वाहन से दुर्घटना होने पर सरकार या बीमा कंपनी द्वारा किसी प्रकार के लाभ प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार को नहीं मिल सकेगा. इस ठेला का परिचालन पूरी तरह अवैध है. पर इसे रोक पाने में विभाग विफल रही है. पर अब इसके परिचालन […]
मधुबनी : शहर में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलने वाले मोटर ठेला वाहन से दुर्घटना होने पर सरकार या बीमा कंपनी द्वारा किसी प्रकार के लाभ प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार को नहीं मिल सकेगा. इस ठेला का परिचालन पूरी तरह अवैध है. पर इसे रोक पाने में विभाग विफल रही है. पर अब इसके परिचालन को रोकने को लेकर सरकार सख्त कदम उठा चुकी है.
राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे मोटर ठेला के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने व संबंधित वाहन मालिक या चालक पर मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बीते कुछ दिनों में प्रभात खबर ने इस वाहन को लेकर कई बार प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था. पर इसके बाद भी जिले में इस अवैध रूप से परिचालित हो रहे वाहनों पर रोक नहीं लगाया जा सका है.
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