Madhubani News : फसल लूट मामले में 37 साल बाद 6 अभियुक्त रिहा
Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 13 Nov 2025 10:05 PM
अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम झंझारपुर विजय कुमार मिश्रा की अदालत ने खुटौना थाना में दर्ज एक मामले में छह अभियुक्तों को रिहा कर देने का फैसला सुनाया है.
झंझारपुर. अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम झंझारपुर विजय कुमार मिश्रा की अदालत ने खुटौना थाना में दर्ज एक मामले में छह अभियुक्तों को रिहा कर देने का फैसला सुनाया है. एसीजेएम प्रथम श्री मिश्रा की अदालत ने सुलहनामा के आधार पर मामले में अभियुक्त जटही निवासी सभी छह अभियुक्तों जगदीश यादव, रामदेव यादव, उत्तिम लाल यादव, रामबहादुर यादव, फुलेश्वर यादव, सुमरित यादव को रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायाधीश ने खुटौना थाना में वर्ष 1988 में यह मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सूचक जटही गांव निवासी महादेव प्रसाद यादव ने अभियुक्तों पर आरोप लगाया था कि वह अपनी जमीन में धान की खेती की थी. पर अभियुक्तों ने उनकी धान का फसल लूट लिया था. विरोध करने जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की. इस मामले में दोनों पक्षों ने कोर्ट में सुलहनामा लगाया था.
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