मधुबनी : लौकही में राजीव पर हुए जानलेवा हमला मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्ठम जयप्रकाश के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद लौकही थाना क्षेत्र के आरोपी दिनेश साह, लक्ष्मी नारायण साह, परमेश्वर साह एवं कामेश्वर साह को दफा 307/34 भादवि में पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक को पांच पांच हजार जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन- तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 341 भादवि में 1 माह एवं दफा 342 भादवि में 6 माह की भी सजा सुनाई है. अभियोजन मणिकांत झा व सूचक अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से गंभीर अपराध बताते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बीके चौधरी व जय किशोर प्रसाद सिंह ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.