डायरी नहीं भेजने पर अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस

मधुबनी : न्यायालय के आदेश का त्वरित पालन के लिए थानों में जिला प्रशासन द्वारा अभियोजन कोषांग गठित किया गया. फिर भी न्यायालय में आदेश के बावजूद केस डायरी नहीं पहुंच रहा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने सोमवार को जमानत आवेदन संख्या 538/19 में आदेश के बावजूद केस डायरी नहीं आने […]
मधुबनी : न्यायालय के आदेश का त्वरित पालन के लिए थानों में जिला प्रशासन द्वारा अभियोजन कोषांग गठित किया गया. फिर भी न्यायालय में आदेश के बावजूद केस डायरी नहीं पहुंच रहा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने सोमवार को जमानत आवेदन संख्या 538/19 में आदेश के बावजूद केस डायरी नहीं आने पर गंभीरता से लेते हुए.
बिस्फी (औंसी) थाना कांड संख्या 213/19 के अनुसंधान कर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. लोक अभियोजक राजेंद्र राय के अनुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के मो. फूल द्वारा 10 जुलाई को कार चोरी को लेकर अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में पिंकू कामति उर्फ राहुल कुमार सहित अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है.
इसी मामले को लेकर अभियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 3 सितंबर 19 को जमानत आवेदन दाखिल किया था. न्यायालय ने उक्त मामले में थाना से केस डायरी मांग की थी.
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