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दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 30 Apr 2019 1:47 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र में करीब ढाई वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अरेर थाना क्षेत्र के चंपा निवासी राजू […]

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मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र में करीब ढाई वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अरेर थाना क्षेत्र के चंपा निवासी राजू यादव को दफा 76 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही न्यायालय ने एक लाख रुपया भी जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही अन्य दफा 4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की साथ साथ हरिजन अत्याचार अधिनियम के धारा 3(1)(10) में भी तीन साल कारावास व 5000 रुपया जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.
अभियोजन ने की थी कड़ी सजा की मांग. उक्त मामले को लेकर न्यायालय में पोस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव ने न्यायालय से बहस करते हुए कहा कि अकेली समझ कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों आरोपी को ऐसी सजा मिले की समाज में ऐसे लोगों के लिए मैसेज जाए और लोगों को इस कार्य के लिए भय हो. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरूण कुमार यादव ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
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