हत्या के मामले में एक दोषी करार, हत्या के आरोपित ने ही दर्ज करायी थी प्राथमिकी
Author Prabhat khabar digital desk
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मधुबनी : झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिपरौलिया कब्रिस्तान के समीप एनएच पर 14 अप्रैल 2013 को हुई ऐनतुल्ला की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के जमैला निवासी हसीबुल मंसूरी को दफा 302, 120 (B) […]
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मधुबनी : झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिपरौलिया कब्रिस्तान के समीप एनएच पर 14 अप्रैल 2013 को हुई ऐनतुल्ला की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के जमैला निवासी हसीबुल मंसूरी को दफा 302, 120 (B) भादवि में दोषी पाया है. सजा के विंदु पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एसआई खां ने बहस किया. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामानंद झा ने बहस किया.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार आरोपी हसीबूल मंसूरी 14 मार्च 2013 को मृतक ऐनातुल्ला को मोटर साईकिल से बारात ले जा रहा था. एनएच 57 पर पिपरौलिया के नजदीक अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर ऐनातुल्ला को हत्या कर दिया था. लेकिन, आरोपी ने सूचक बनकर अज्ञात वाहन से ठोकर लगकर ऐनातुल्ला की मौत को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई था.
पुलिस अनुसंधान में हुआ खुलासा
ऐनातुल्ला की हत्या के बाद अररिया संग्राम थानाध्यक्ष द्वारा अनुसंधान करने के बाद इस बात की खुलासा हुआ कि आरोपी हसीबलू मंसूरी ने ही ऐनातुल्ला को अन्य मुदालह के साथ मिलकर हतया कर दिया और कानून से बचने के लिए सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया. घटना का कारण ऐनातुल्ला के पिता शिक्षक थे जिनका निधन कैंसर से हो गया था. लेकिन, नबालिग होने के कारण ऐनातुल्ला को नौकरी नहीं मिली. इसी बीच उनके बड़े बहनोई अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के गिदरगंज के निवासी बदजुम्मा उनका देखभाल किया था. बालिग होने पर ऐनातुल्ला को अनुकंपा पर नौकरी के लिए पैसा ठगना शुरू किया. जब इस बात की जानकारी हुई तो दोनों के बीच मतभेद हो गया था. इसी रंजीश को लेकर हसीबुल मंसूरी के साथ मिलकर ऐनातुल्ला की हत्या की गई. पुलिस हसीबुल मंसूरी के उपर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. वहीं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी था.
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