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मुहर्रम में जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Updated at : 21 Jun 2025 6:55 PM (IST)
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मुहर्रम में जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

मुहर्रम में जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

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शंकरपुर. मुहर्रम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रखंड के सभागार में बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने की. सीओ राहुल कुमार सहित कई सदस्य बैठक में मौजूद रहे. सीओ ने कहा कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. किसी पगकार की समस्या हे तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें. थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की. कहा कि चिन्हित जगहों पर गश्ती की जायेगी. जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लाइसेंस के लिए 25 लोगों का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. मुहर्रम में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जुलूस की वीडियोग्राफी कराना जरूरी है. हर जगह पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी को तैनात किया गया है. सभी मेला समिति अपने-अपने मेला में वॉलंटियर तैनात करें. ताजिया में मेंला का आकार भी पहले से बताना होगा. बैठक में प्रमुख प्रतिनिधि विवेक कुमार, उप प्रमुख रायबहादुर यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष मनोज कुमार, जदयू जिला उपाध्यक्ष पारसमणी आजाद, मुखिया कुंदन कुमार, पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार, सरपंच राजू यादव, अरविंद यादव, जयनाथ यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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