हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास

Updated at : 27 Mar 2018 4:55 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास

मधेपुरा : एडीजे प्रथम न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत में सोमवार को परमेशवरी यादव हत्याकांड के मामले में गणेशी यादव, मोहन यादव, रामचंद्र यादव, राम यादव व धनराज यादव सभी निवासी गोसाय टोला मधेपुरा को सत्र वाद (105/15) आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो-दो वर्ष की […]

विज्ञापन

मधेपुरा : एडीजे प्रथम न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत में सोमवार को परमेशवरी यादव हत्याकांड के मामले में गणेशी यादव, मोहन यादव, रामचंद्र यादव, राम यादव व धनराज यादव सभी निवासी गोसाय टोला मधेपुरा को सत्र वाद (105/15) आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

क्या था मामला : मामले का सूचक खुद मृतक परमेश्वरी यादव था. 18 फरवरी 2015 की रात में अपने मचान पर परमेश्वरी सोये थे और जब वे खैनी खाने के लिए 02:20 पर उठे, इस दौरान मोहन यादव व गणेशी यादव ने उसका मुंह दबा दिया तथा शिवनंदन यादव ने गोली मारने को कहा. कहा कि परमेश्वरी ने सबको परेशान कर दिया है. जमीन हमको नहीं अपनी बेटी को देना चाहता है. हल्ला सुनकर उनकी बेटी आयी. सूचक ने अस्पताल में उक्त बातें पुलिस पदाधिकारी को बताया था. इस संबंध में मधेपुरा थाना कांड संख्या 102/15भादवी के धारा 307/34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. परेश्वरी यादव की मौत के बाद 307 को धारा 302 में बदल दिया गया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन