हत्या मामले में तीन को उम्रकैद की सजा
Updated at : 09 Feb 2018 5:03 AM (IST)
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लगाया गया 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने सत्रवाद 186/14 हत्या के आरोप में शंभु यादव, शिवनारायण यादव, शत्रुघ्न यादव को उम्रकैद की सजा व 25-25 हजार रुपये का भी लगाया गया. क्या था मामला : मामले के सूचक गम्हरिया […]
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लगाया गया 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी
मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने सत्रवाद 186/14 हत्या के आरोप में शंभु यादव, शिवनारायण यादव, शत्रुघ्न यादव को उम्रकैद की सजा व 25-25 हजार रुपये का भी लगाया गया.
क्या था मामला : मामले के सूचक गम्हरिया थाना क्षेत्र के चिकनी फुलकाहा गांव निवासी युगेश्वर यादव के अनुसार दस अप्रैल 2014 को सत्यनारायण यादव की पुत्री कंचन व उसके परिवार के अन्य लोग अपने खेत में गेहूं काट रहे थे. इस दौरान गांव के ही शंभु यादव अपने भैंस लेकर उसी खेत से गुजरने लगा. इस पर कंचन ने ऐसा करने से रोका तो वे उसके साथ गाली-गलौज करने लगे. कंचन ने जब घर आकर इस घटना की सूचना अपने पिता सत्यनारायण यादव को दी तो आक्रोशित होकर शंभु के घर पहुंचे,
तो वहां बात आगे बढ़ने पर शंभु यादव, भाई शत्रुघ्न यादव, दोनों का पिता जालो उर्फ जयनारायण यादव के द्वारा लाठी, फरसा, रॉड से सत्यनारायण पर हमला कर दिया. शंभु यादव के फरसा के प्रहार से सत्यनारायण का सिर बुरी तरह कट गया और वह मुर्छित होकर गिर गया. इतना होने पर सूचक युगेश्वर यादव बचाव करने लगा और इस बीच पंकज यादव उमेश यादव, शिव नारायण यादव आदि लोग भी आकर इस मारपीट में शामिल हो गये. सूचक युगेश्वर अन्य लोगों के सहयोग से सत्यनारायण
हत्या मामले में…
को गम्हरिया पीएचसी ले गये. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मधेपुरा सदर अस्पताल रेफर किया. मधेपुरा से पटना रेफर किया. पटना में चार दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी. सूचक ने इस बाबत गम्हरिया थाना में कांड संख्या 63/2014 दर्ज करवायी थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों पर अभी भी अनुसंधान चल रहा है. इस दौरान सरकारी पक्ष से नौ गवाह व बचाव पक्ष से दो गवाह पेश किये गये.
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