39.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

लोक अदालत : 96 लाख 29 हजार 490 रुपये का समझौता

न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

Audio Book

ऑडियो सुनें

899 केसों का हुआ निष्पादन कुल हुआ राशि प्राप्त

लखीसराय.

न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश सह जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा, डीएम मिथलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार सहित अन्य लोगों द्वारा किया गया. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफार्म है. कहा गरीब समेत सभी वर्ग के लोगों को निशुल्क सुनवाई होती है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये दो पक्षों के बीच सुलह कराया जाता है. मौके पर डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि दोनों पक्ष के सहमति से लोक अदालत में मामला का निष्पादन होता है. इससे जिला पुलिस प्रशासन को भी परेशानी नहीं होती है. लोक अदालत में न्यायिक प्रक्रिया काफी सहूलियत होती है. जिससे लोगों को अधिक परेशानी नहीं होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों में बैंक रिकवरी के 8046 मामला आया. जिसमें 181 मामला का निष्पादन किया गया. इसमें कुल 89 लाख 37 हजार 231 रुपये के सेटलमेंट राशि प्राप्त हुआ. वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल क्रिमिनल कंपाउंडेबल, सीवी केस 372 मामला में छह मामला का निष्पादन किया गया. जिसमें छह हजार 159 रुपये सेटलमेंट की राशि प्राप्त हुआ. इसी तरह पेंडिंग केस में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस में कुल 2275 में 158 मामला का निष्पादन किया गया. जिसमें सेटलमेंट की राशि चार लाख 25 हजार प्राप्त हुआ. इसी तरह एनआई एक्ट में 18, एमएसीएटी में 31, शादी विवाह में पांच, मजदूर एक्ट में 22 मामला आया, लेकिन एक का भी निष्पादन नहीं किया गया. रेल एक्ट में 600 में 554 मामला का निष्पादन किया गया. जिसमें दो लाख 61 हजार 300 रुपये प्राप्त हुआ. इस तरह 899 मामला के निष्पादन में 96 लाख 29 हजार 490 रूपये प्राप्त हुआ लोक अदालत के दौरान सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता शामिल था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel