दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को अब मिलेंगे 1.5 लाख
Published by :Rajeev Murarai Sinha Sinha
Published at :30 Apr 2026 6:09 PM (IST)
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दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को अब मिलेंगे 1.5 लाख
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आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक करने पर सदस्यों ने जताया संतोष, पूर्व कमेटी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी
लखीसराय. विधिज्ञ संघ के आमसभा की बैठक गुरुवार को विधिज्ञ संघ भवन के सभागार नंबर-दो में आयोजित की गयी. इसकी अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबोध कुमार तथा संचालन नवनिर्वाचित महासचिव राजेश कुमार ने किया. यह बैठक नवनिर्वाचित कमेटी के कार्यकाल की पहली बैठक थी. ऐसे में सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियों को बधाई दी. यह बैठक कई मायने में अहम साबित हुई. बैठक में अधिवक्ताओं ने संघ के किसी अधिवक्ता के निधन पर उनके आश्रित को एक लाख के स्थान पर डेढ़ लाख सहायता राशि विधिज्ञ संघ की ओर से दिये जाने के महासचिव के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया. वहीं दूसरी ओर नवनिर्वाचित कमेटी द्वारा दैनिक रूप से आय-व्यय को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद दिया. इस दौरान नवनिर्वाचित समिति ने अपने निर्वाचन के समय से अबतक के आय-व्यय का हिसाब आमसभा के समक्ष रखा. वहीं निर्वाचन पदाधिकारी सह वरीय अधिवक्ता श्रीनिवास सिंह ने चुनाव अवधि का हिसाब दिया. इसके अलावा दो मई से सुबह के समय में न्यायालय के संचालन, छूटे हुए अधिवक्ता को रेकरिंग की राशि दिये जाने, 72 लाख रुपये की लागत से संघ के नये भवन निर्माण, पूर्व कमेटी द्वारा अपने कार्यालय में हुए आय-व्यय का हिसाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई किये जाने आदि पर चर्चा हुई. अधिवक्ता रजनीश कुमार ने कहा कि पूर्व की कमेटी ने नवनिर्वाचित कमेटी को अभी तक प्रभार नहीं दिया गया. इसके अलावा निवर्तमान कमेटी ने अधिवक्ताओं की नामांकन पंजी उपलब्ध नहीं करायी है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संघ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. बैठक के अंत में महासचिव राजेश कुमार ने घोषणा किया कि वर्ष 2021-23 तथा 2023-25 के आय व्यय का हिसाब नहीं देने पर तात्कालीन कमेटी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. आमसभा द्वारा चयनित तदर्थ कमेटी तथा चुनाव पदाधिकारी के हिसाब-किताब को स्वीकार कर लिया गया है. रेकरिंग से वंचित अधिवक्ताओं को रेकरिंग की राशि दी जायेगी, लेकिन यह राशि केवल नियमित अधिवक्ता को मिलेगी. इसके लिए कमेटी गठित कर पहले जांच किया जायेगा कि कितने नियमित अधिवक्ता इससे वंचित थे. इसके अलावा एक वर्ष पूर्व दिवंगत हुए अधिवक्ता रामू यादव के बच्चे को एक लाख रुपये सहायता दी जायेगी.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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