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मतदान के लिए पहचान पत्र आवश्यक, 12 दस्तावेज वैध

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है

प्रतिनिधि, किशनगंजबिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है. अब मतदाता मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर तभी वोट दे सकेंगे जब उनके पास मान्य पहचान पत्र होगा. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी.

निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि किसी मतदाता के पास फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकता है.

जिला प्रशासन ने भी सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र की जांच कर लें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो.

निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्रों की सूची

1. मतदाता पहचान पत्र 2. पासपोर्ट3. ड्राइविंग लाइसेंस4. आधार कार्ड5. पैन कार्ड6. केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र7. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक8. राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रेडिट कार्ड जिसमें फोटो हो9. मनरेगा जॉब कार्ड10. बीमा पॉलिसी का फोटोयुक्त दस्तावेज11. पेंशन संबंधी दस्तावेज (फोटो सहित)12. स्मार्ट कार्ड जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी किया गया हो.

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से यह भी कहा है मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति दी जाएगी. इसलिए सभी मतदाता सतर्क रहें और अपने पहचान पत्रों को सुरक्षित रखें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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