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बंध्याकरण विफल होने के मामले में पीड़ित महिला को मिलेगा मुआवजा

Updated at : 17 Jul 2025 10:41 PM (IST)
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बंध्याकरण विफल होने के मामले में पीड़ित महिला को मिलेगा मुआवजा

बंध्याकरण विफल होने के मामले में पीड़ित महिला को मिलेगा मुआवजा

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खगड़िया. सदर प्रखंड के संसारपुर गांव निवासी गुड़िया देवी को मुआवजा दिया जायेगा. जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार द्वारा मामले का निष्पादन करते हुए मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. पीड़िता गुड़िया ने लोक शिकायत निवारण में शिकायत की थी कि वर्ष 2019 में वह बंध्याकरण करायी थी, जो विफल हो गया. इसके कारण वह पांच वर्षों के उपरांत पुनः गर्भवती हो गयी. इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए. शिकायत प्राप्त होते ही मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित लोक प्राधिकार सिविल सर्जन को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया. सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि बंध्याकरण पीएचसी में ही की गयी थी, जिसकी पुष्टि वहां की आशा रेखा ठाकुर ने की. वहीं पीएचसी प्रभारी ने स्वीकार किया कि बंध्याकरण की असफलता के कारण क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गयी है. दावा प्रपत्र तैयार कर सिविल सर्जन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेज दिया गया है. सिविल सर्जन ने भी अपने प्रतिवेदन में यह जानकारी दी कि संबंधित सभी अभिलेख स्वास्थ्य विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है. अब मुआवजा राशि का भुगतान राज्य स्तर से स्वीकृति के उपरांत लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे किया जायेगा. लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र भुगतान आदेश निर्गत करवाये और लाभार्थी के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर इसकी सूचना परिवादी व प्राधिकार को भी दें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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