दुष्कर्मी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Published by : RAJKISHORE SINGH Updated At : 16 May 2026 7:40 PM

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दुष्कर्म के आरोपित को पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ऋषि चंदन ने शनिवार को दोषी पाते हुए आर्थिक दंड सहित कारावास की सजा सुनायी है.

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रोहियार निवासी दुष्कर्मी नीतीश कुमार यादव व संतोष यादव दोषी करार, मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास

खगड़िया. दुष्कर्म के आरोपित को पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ऋषि चंदन ने शनिवार को दोषी पाते हुए आर्थिक दंड सहित कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार, बीते 15 मई 2020 को पीड़िता 11 बजे रात्रि अपने घर में सोई हुई थी. अचानक दो युवक हथियार लेकर आया. पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर मकई खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना की लिखित सूचना पीड़िता के परिजनों द्वारा महिला थाना में दी गयी. जहां धारा 376 तथा 6 पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय ने उक्त कांड में मानसी थाना के रोहियार निवासी दुष्कर्मी नीतीश कुमार यादव पिता रामबदन यादव व संतोष यादव पिता रबीन यादव को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सज़ा सुनाई है. इस मुकदमा में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव कुमार रमण ने अपना पक्ष रखा.

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