कैमूर: स्पीडी ट्रायल में सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ₹46-46 हजार का अर्थदंड भी लगाया

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सजा पाये अभियुक्त | Prabhat Khabar Network

भभुआ पॉक्सो कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला.

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कैमूर (भभुआ) जिले की पॉक्सो की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में स्पीडी ट्रायल (त्वरित विचारण) के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एडीजे षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने भभुआ महिला थाना कांड संख्या 19/2024 में सुनवाई पूरी करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा सुनाई है. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ सभी चारों दोषियों पर 46-46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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साहे बाहे गांव के हैं चारों दोषी

सजा पाने वाले चारों अभियुक्त भभुआ थाना क्षेत्र के साहे बाहे गांव के निवासी हैं:

  1. मोती कुमार मूर्ति (पिता: मिश्री बिन्द)
  2. मोहन कुमार (पिता: रामबाण बिन्द)
  3. सुखु बिंद (पिता: मिठु बिंद)
  4. विकास कुमार (पिता: नारायण बिन्द)

शौच के लिए जा रही पीड़िता से किया था दुष्कर्म

मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) शशि भूषण पांडे ने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2024 की सुबह की है. पीड़िता जब सुबह के समय शौच के लिए निकली थी, तभी चारों अभियुक्तों ने उसे जबरन अगवा कर पुआल (पुलाव) के ढेर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी से मुंह खोला, तो उसके पिता और भाई को जान से मार दिया जाएगा. खौफ के कारण पीड़िता ने घटना के चार दिन बाद अपने ममेरे भाई को आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजनों ने भभुआ महिला थाने में चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई.

9 गवाहों के साक्ष्य के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए मामले को सत्य पाया और अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों और आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश किया गया. अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और संपूर्ण परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और स्पीडी ट्रायल के तहत उम्रकैद की सजा मुकर्रर की.

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Vikash Kumar

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