एक अप्रैल से चालकों को मिलेगा अनिवार्य ड्राइविंग व सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण

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हर शनिवार आयोजित होगा प्रशिक्षण, सरकारी व निजी वाहन चालक होंगे शामिल

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फोटो फाइल फोटो हर शनिवार आयोजित होगा प्रशिक्षण, सरकारी व निजी वाहन चालक होंगे शामिल जेब्रा क्रॉसिंग, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट व ओवरटेकिंग के नियम सिखाये जायेंगे भभुआ सदर. जिले में सड़क हादसों को कम करने के लिए बिहार सरकार का परिवहन विभाग एक अप्रैल से सभी सरकारी व निजी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य मोटर ड्राइविंग व सुरक्षा प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह ट्रेनिंग मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना-3 के तहत हर शनिवार को आयोजित की जायेगी, जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए चालकों को ड्राइविंग की बारीकियां व यातायात नियमों के गुर सिखाये जायेंगे. सरकार का उद्देश्य चालकों को प्रशिक्षित कर जिलों में होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. सरकारी व गैर सरकारी चालकों के लिए एक अप्रैल से शुरू होनेवाले प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट लगाना, ओवरटेकिंग के नियम, स्पीड लिमिट का पालन करने व ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने सहित सड़क सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जायेगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग की अवधि, मॉड्यूल, प्रमाण-पत्र व निगरानी की व्यवस्था भी शामिल होगी. ट्रैफिक नियमों की फुलप्रूफ जानकारी से होगा फायदा एक अप्रैल से शुरू हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रैफिक नियमों के अलावा ड्राइवरों को ट्रैफिक कानून व्यवस्था की भी जानकारी दी जायेगी. चालकों को बेसिक के अलावा एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे सड़क हादसों के मामलों में कमी आने की संभावना है. वहीं, चालकों को रास्ता चलने व ड्राइविंग करने के मूल गुर सिखाये जायेंगे. इसके अलावा किन परिस्थितियों में चालकों को क्या फैसला लेना है, यह भी बताया जायेगा व चालकों को मैनुअल तरीके से भी रोड सेफ्टी से संबंधित पाठ पढ़ाया जायेगा. उन्हें विभिन्न रूट की जानकारी भी दी जायेगी. कुल मिलाकर इस प्रकार के प्रशिक्षण से चालकों के अलावा उनके साथ चलने वाले सह चालकों को भी काफी फायदा हो सकता है. सड़क दुर्घटनाओं को कम करना सरकार का उद्देश्य जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश रंजन ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. क्योंकि अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालकों की लापरवाही व नियमों की अनदेखी होती है. इसी को देखते हुए सरकार का यह लक्ष्य है कि इस ट्रेनिंग में सरकारी व निजी बस चालक, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर व अन्य कामर्शियल वाहन चालक शामिल हों. यह ट्रेनिंग न केवल चालकों के लिये बल्कि यात्रियों व पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है.

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