रद्द हो सकती है मान्यता
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
राज्य सरकार के हर हाल में शराबबंदी लागू करने के संकल्प को पूरा करने में प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से जुट गये हैं. इसके तहत मंगलवार को मोहनिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के सभी उम्मीदवारों को शराब नहीं पीने व पिलाने की शपथ दिलायी गयी. अगर, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ शराब पिलाने के सबूत […]
विज्ञापन
राज्य सरकार के हर हाल में शराबबंदी लागू करने के संकल्प को पूरा करने में प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से जुट गये हैं. इसके तहत मंगलवार को मोहनिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के सभी उम्मीदवारों को शराब नहीं पीने व पिलाने की शपथ दिलायी गयी. अगर, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ शराब पिलाने के सबूत मिलते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है.
मोहनिया (नगर) : प्रखंड कार्यालय में मंगलवार के दिन अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव के सभी पदों के उम्मीदवारों को शराब न पीने व पिलाने की शपथ दिलायी. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पद उम्मीदवारों द्वारा लोगों को शराब पिलाया जायेगा और वे जीत जाते हैं तो इसके बाद भी उनके सर्टिफिकेट पर ग्रहण लग सकता है. सीओ ने बताया कि किसी भी पद के प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को शराब पिलाना, बेचना या पीने वालों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है या फिर ऐसा करते पाये जायेंगे, तो जीतने के बाद भी उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
इस मौके पर अंचलाधिकारी ने सभी उम्मीदवारों को ये शपथ दिलायी कि न शराब पीयेंगे और न पिलायेंगे. वहीं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी भी दी गयी. बीसीओ ललन प्रसाद व सरोज तिवारी ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव-प्रचार के लिए जिस गाड़ी का उपयोग करना है, उस गाड़ी से संबंधित कागजात देकर उनका लाइसेंस बनवाना होगा. उन गाड़ियों का लाइसेंस चुनाव से 48 घंटे पहले मान्यता खत्म हो जायेगी.
यदि कोई उम्मीदवार किसी वोटर को अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए जाता है, तो उस मतदाता को बूथ से 200 मीटर पहले ही उतार देना होगा है. चुनाव के दिन घूमने के लिए एक मोटरसाइकिल मान्य होगी और उस मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात किसी भी चुनाव अधिकारी से बनवाना होगा. चुनाव संबंधी प्रचार करने के लिए पोस्टर किसी भी सरकारी भवन या स्थान पर नहीं चिपकाना है. अगर, किसी भी मतदाता की दीवार पर आप पोस्टर चिपकायेंगे और उसके द्वारा शिकायत किये जाने पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. किसी भी प्रकार का लोभ-लालच मतदाताओं को नहीं देना है. चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से बिताना है. अगर, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए चुनाव अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं.
रामपुर प्रतिनिधि के अनुसार, प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में मंगलवार को पदाधिकारियों, कर्मचारियों व मुखिया प्रत्याशियों को बीडीओ मनोज कुमार ने शराब नहीं पीने की शपथ दिलायी.
बीडीओ की उपस्थिति में प्रखंड आपूर्ति विभाग के लेखापाल शशि कुमार द्विवेदी ने शपथ दिलाते हुए कहा कि मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि आज से आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा और न दूसरे को भी पीने दूंगा. शराब नहीं पीने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूंगा. अंत में भारत माता की जय बोल कर शपथ समारोह का समापन किया गया.
डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों ने भी लिया संकल्प
भभुआ(सदर) : मंगलवार को सदर अस्पताल के सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने एक सुर में शराब पीने-पिलाने की अवधारणा पर विराम लगाते हुए संकल्प लिया कि वे सभी न तो शराब पीयेंगे और न ही इसको बढ़ावा देंगे.संकल्प लेने के दौरान ही चिकित्सकों ने यह शपथ भी लिया कि शराब छोड़ने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा प्रदान की जायेगी. शराब छुड़वाते हुए उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










