जमुई. जनता महादलित संघ के जिलाध्यक्ष विकास गौरव एवं जिला संगठन मंत्री रितेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा ऐतिहासिक निर्णय स्वागत योग्य है. संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत (सीआरपीसी की धारा 438) का प्रावधान लागू नहीं होगा. संघ ने इसे दलितों एवं वंचित समाज की सुरक्षा और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
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