जमुई . बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री नवीन की अध्यक्षता में जिले के सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. बैठक में चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता व इसके पालन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश राजनीतिक दलों को दिये गये. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व दीवार लेखन हटाना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो संबंधित दल के जिलाध्यक्ष या सचिव पर कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक परिसरों से 48 घंटे में जबकि निजी परिसरों से 72 घंटे में प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिये गये हैं. डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर) या अस्पताल परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकता. जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करना, डराना, धमकाना या रिश्वत देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अधिकतम पांच व्यक्ति ही जा सकते हैं. स्क्रूटनी के समय अधिकतम चार व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं. नामांकन स्थल के 100 मीटर के भीतर केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं. मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार पूरी तरह निषेध होगा. लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति है, इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति अनिवार्य है. जुलूस में गाड़ियों की लड़ी 10-10 के समूह में होनी चाहिए. अत्यधिक लंबी कतार की अनुमति नहीं होगी. मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का प्रचार या हेल्प डेस्क लगाना वर्जित है.
नया कार्य, उद्घाटन व शिलान्यास पर रोक
आदर्श आचार संहिता के दौरान नये कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकता. किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहले एसडीओ से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाये रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें. उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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