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अभ्यर्थियों को अपने नाम से खोलना होगा खाता, देनी होगी लेनदेन की जानकारी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई समाहरणालय सभाकक्ष में मंगलवार को बैंक अधिकारियों की बैठक की गयी.

जमुई . आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई समाहरणालय सभाकक्ष में मंगलवार को बैंक अधिकारियों की बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकार रोहित कुमार शर्मा ने कहा कि यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम श्री नवीन के निर्देश पर की गयी. बैठक में स्पष्ट किया गया कि चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने नाम से अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा. यह खाता संयुक्त नहीं, बल्कि केवल अभ्यर्थी के नाम पर ही होना चाहिए. इसके माध्यम से होने वाले सभी लेनदेन पर बैंकों को निगरानी रखनी होगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी खाते से किसी व्यक्ति या अनेक खातों में संदिग्ध राशि का हस्तांतरण होता है, तो संबंधित बैंक अधिकारी को तुरंत व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ और जिला निर्वाचन कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी.

चुनाव खर्च में नकद का प्रयोग प्रतिबंधित

बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में नकद भुगतान नहीं कर सकते. सभी प्रकार के भुगतान केवल रेखांकित चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करने होंगे. साथ ही, उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति से निर्धारित सीमा से अधिक राशि न तो नगद चंदे के रूप में ले सकते हैं और न ही उसका उपयोग कर सकते हैं. बैठक में जिले के सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित थे और उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

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