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पांच साल पहले हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, साथ में 30 हजार जुर्माना

Updated at : 22 Aug 2025 9:32 PM (IST)
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पांच साल पहले हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, साथ में 30 हजार जुर्माना

जिले में पांच साल पुराने एक हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जमुई. जिले में पांच साल पुराने एक हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला टाउन थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जहां पांच साल पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली. गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने झाझा थाना क्षेत्र के बेलाटांड गांव निवासी 37 वर्षीय नंदू यादव को दोषी पाया. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. इससे साफ है कि न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है. पूरे मामले में लोक अभियोजक चंद्रभानु सिंह ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत दलीलें रखीं. लगातार पैरवी और सबूतों को पेश करने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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By PANKAJ KUMAR SINGH

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