IRCTC घोटाले मामले में तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए कोर्ट ने दिया समय, कहा-अगली सुनवाई में हो उपस्थित

IRCTC घोटाला- डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 20 दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.
पटना. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 20 दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि आइआरसीटीसी घोटाले मामले में सुनवाई हो रही है.
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट से मिली राहत है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए भी कहा है.
बता दें कि सीबीआई के तरफ से तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. इस मामले में सीबीआई के तरफ से कहा गया था कि तेजस्वी यादव जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं. वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने कोर्ट से अपील किया था. कोर्ट ने अपील को स्वीकार्य कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना पक्ष रखने के लिए समय भी दिया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए 18 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया है. साथ ही तेजस्वी यादव को भी उपस्थित होने को कहा है.
राजद सुप्रीमो लालू यादव जब रेल मंत्री थे. लालू यादव पर आरोप है कि कि वो अपने अधिकार का अनुचित इस्तेमाल कर आइआरसीटीसी ( IRCTC ) के दो होटल को निजी कंपनी को दे दिए. इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था और इसके एवज में वो पटना में अपने परिवार की कंपनी के लिए बेशकीमती जमीन सस्ते भाव में हासिल कर ली. इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी आरोपित बनाया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




