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बिहार में अब भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 60 हजार की जगह एक लाख, तीन माह में खरीदनी होगी वास भूमि

Updated at : 04 Feb 2021 11:09 AM (IST)
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बिहार में अब भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 60 हजार की जगह एक लाख, तीन माह में खरीदनी होगी वास भूमि

जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि की सीमा तय की गयी है. योजना के तहत अगर जरूरत पड़ी, तो प्रति लाभार्थी भूमि क्रय के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

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भभुआ सदर . वैसे लाभार्थी जिन्हें जमीन नहीं होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए अब सरकार एकमुश्त साठ हजार की जगह एक लाख रुपये देगी. यह राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जायेगी.

इस योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जायेगा, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है. लेकिन, उनके पास अपनी भूमि नहीं है. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वासविहीन परिवारों को वास भूमि क्रय के लिए राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि की सीमा तय की गयी है. योजना के तहत अगर जरूरत पड़ी, तो प्रति लाभार्थी भूमि क्रय के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

लाभुक को स्वयं करना होगा भूमि का चयन

प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को उसी पंचायत में जमीन क्रय करनी होगी, जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम शामिल होगा. पंचायत के अंतर्गत क्रय की जानेवाली जमीन की पहचान वह स्वयं करेगा और प्रखंड कार्यालय को इससे अवगत करायेगा.

वास भूमि क्रय के लिए लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन व वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जायेगा. आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, सीडेड बैंक खाता विवरण भी प्रखंड कार्यालय में समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ली जायेगी.

वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाणपत्र लिया जायेगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है और पंचायत अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है.

अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. तत्पश्चात वास स्थल क्रय को एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी.

तीन माह में लाभार्थी को खरीदनी होगी वास भूमि

खाते में सहायता राशि आने के बाद लाभार्थी को तीन माह के अंदर जमीन का क्रय कर निबंधन का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होगा. छायाप्रति को मूल दस्तावेज से सत्यापित करने के बाद मूल कागज लाभुक को वापस कर दिया जायेगा. तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में लाभुक का क्रम आने के पश्चात 15 दिनों के अंदर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जायेगा.

Posted by Ashish Jha

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