मैन पावर आपूर्ति मामले में हाइकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व आयुष डायरेक्टर को किया तलब

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व आयुष के डायरेक्टर से 22 फरवरी तक जवाब तलब किया है.
पटना. राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बगैर किसी टेंडर और पब्लिक नोटिस जारी किये ही मानव बल (मैन पॉवर ) की आपूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपये का टेंडर दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व आयुष के डायरेक्टर से 22 फरवरी तक जवाब तलब किया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने अखिलेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को वर्चुअल रूप से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एस डी यादव कोर्ट में अपना पक्ष रखा . इस मामले पर अब अगली सुनवाई आगामी 22 फरवरी को की जायेगी.
लोकहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस हेल्थ अपॉइंटमेंट घोटाला, 2019 में 36 करोड़ रुपए से भी अधिक का टेन्डर अवैध और धोखेबाजी से दिया गया है. यह टेन्डर पटना के अगमकुआं स्थित सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी मेसर्स वैष्णवी हॉस्पिटल नामक संस्था को गैर कानूनी तरीके से दी गई है.
याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाने और जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने का निर्देश देने का अनुरोध कोर्ट से किया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेसर्स वैष्णवी हॉस्पिटल नामक संस्था को दिए गए पूरे कार्य आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया जाय. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह टेन्डर सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक नियम का उल्लंघन करते हुए और जनरल फाइनेंसियल रूल्स के गाइडलाइंस को नजर अंदाज करते हुए दिया गया है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है. इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए, इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एस डी यादव कोर्ट में अपना पक्ष रखा . इस मामले पर अब अगली सुनवाई आगामी 22 फरवरी को की जाएगी.
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