मुंगेर गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- SP से लेकर थानेदार तक का करें फौरन तबादला, CBI नहीं SIT ही करेगी जांच

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 08 Apr 2021 6:36 AM

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मुंगेर में पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड की जांच का जिम्मा सीबीआइ को नहीं सौंपा जायेगा. पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को मुंगेर के वर्तमान एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के फौरन तबादले का आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा.

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पटना. मुंगेर में पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड की जांच का जिम्मा सीबीआइ को नहीं सौंपा जायेगा. पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को मुंगेर के वर्तमान एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के फौरन तबादले का आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीआइडी द्वारा गठित एसआइटी इस पूरे मामले का अनुसंधान हाइकोर्ट की मॉनीटरिंग में करेगी. कोर्ट ने अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सीआइडी को चार सप्ताह में पेश करने को कहा है.

इसके साथ ही कोर्ट ने मृत युवक के पिता को फौरन 10 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अमरनाथ पोद्दार द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इस मामले की सुनवाई पटना हाइकोर्ट कर रहा है. सीआइडी को कई बिंदुओं पर अनुसंधान करना है. साथ ही उक्त गोलीकांड के सिलसिले में जो अन्य एफआइआर दर्ज हुई थी, उनका अनुसंधान भी एसआइटी करेगी.

यह था मामला

मृत अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार ने पटना हाइकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ जांच की गुहार लगायी थी. आठ जनवरी को इस केस की त्वरित सुनवाई करने से हाइकोर्ट के इन्कार के बाद अनुराग के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए अर्जी वापस लेने की छूट दी कि पटना हाइकोर्ट इस मामले पर दो महीने में सुनवाई कर फैसला ले लेगा.

Posted by Ashish Jha

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