हाजीपुर में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई, दो बाल श्रमिक मुक्त, नियोजकों पर होगी कार्रवाई

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हाजीपुर

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प्रशासन ने बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है. दोनों को नयागंज और भगवानपुर स्थित प्रतिष्ठानों से छुड़ाया गया. नियोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

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Child Labor: जिले में बाल श्रम के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया है. दोनों बाल श्रमिकों को देसरी के नयागंज स्थित मेघनाथ सर्विस सेंटर और भगवानपुर स्टेशन रोड स्थित न्यू साईकिल स्टोर से मुक्त कराया गया. जांच के दौरान दोनों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की बात भी सामने आयी.

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दो प्रतिष्ठानों से बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश पर गठित धावादल ने सहदेई बुजुर्ग एवं भगवानपुर क्षेत्र में कार्रवाई की. विमुक्त दोनों बाल श्रमिकों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. संबंधित नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.

नियोजकों पर बाल श्रम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

श्रम अधीक्षक अलख निरंजन ने बताया कि नियोजकों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जायेगी. नियोजकों को प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए 20 हजार रुपये बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा करना होगा.

दोनों बच्चों को तत्काल तीन-तीन हजार रुपये की सहायता

विमुक्त दोनों बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन-तीन हजार रुपये दिये गये हैं. वहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 हजार रुपये की राशि उनके नाम से बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जायेगा

संबंधित विभागों के माध्यम से दोनों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल श्रम की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग या प्रशासन को इसकी सूचना दें.

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