वैशाली: दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या, पति दोषी करार, 22 जुलाई को सजा सुनाएगी अदालत

सांकेतिक तस्वीर
Hajipur dowry death: चेहराकला प्रखंड के सेहान गांव में दहेज हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने मृतका के पति को दोषी पाया है. अदालत 22 जुलाई को सजा सुनाएगी, वहीं सास-ससुर को संदेह का लाभ मिला.
Hajipur dowry death: चेहराकला प्रखंड के कटहारा थाना क्षेत्र के सेहान गांव में दहेज हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-12 सत्यनारायण लाल सहानजी की अदालत ने मृतका के पति को दोषी करार दिया है. अदालत दोषी करार दिए गए पति को 22 जुलाई को सजा सुनाएगी. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.
शादी के बाद शुरू हुई दहेज की मांग
लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने बताया कि वर्ष 2023 में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के इसरा गांव निवासी आकांक्षा कुमारी की शादी कटहारा थाना क्षेत्र के सेहान गांव निवासी रोहित ठाकुर के साथ हुई थी. शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने के समय से ही मृतका से उसके पति तथा सास-ससुर द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन की मांग की जाने लगी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.
शादी के छह माह के भीतर कर दी गई हत्या
दहेज में चार पहिया वाहन नहीं मिलने के कारण शादी के महज छह माह के भीतर आकांक्षा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना पुलिस और मृतका के मायके पक्ष को दी गई. इसके बाद अमरजीत कुमार के आवेदन पर गोरौल (कटहारा) थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई.
पति दोषी, सास-ससुर बरी
अनुसंधान के दौरान दहेज हत्या की घटना सत्य पाए जाने पर पुलिस ने पति रोहित ठाकुर, ससुर कुमोद ठाकुर और सास मंजू देवी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने मृतका के पति रोहित ठाकुर को दहेज हत्या का दोषी करार दिया, जबकि सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
22 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
लोक अभियोजक ने बताया कि आरोप गठन के बाद मात्र एक वर्ष के भीतर बिना स्पीडी ट्रायल के भी प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है. अब अदालत दोषी रोहित ठाकुर को 22 जुलाई को सजा सुनाएगी.
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