ओडिशा में ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर लूटी गयी ज्वेलरी बेचने आये लुटेरे को मिला 10 साल का कठोर कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Aug 2024 10:07 PM
ओडिशा में ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर लूटे गये ज्वेलरी को बेचने के लिए गोपालगंज आने के दौरान पकड़े गये लुटेरा व उसके भाई व भाभी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने गुरुवार को लुटेरा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.11 लाख के अर्थदंड की सजा दी.
गोपालगंज. ओडिशा में ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर लूटे गये ज्वेलरी को बेचने के लिए गोपालगंज आने के दौरान पकड़े गये लुटेरा व उसके भाई व भाभी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने गुरुवार को लुटेरा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.11 लाख के अर्थदंड की सजा दी. लुटेरा किशोरी महतो द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं वर्तमान मामले में अभियुक्त के पास से बरामद देसी पिस्टल एवं गोली तथा लूट के 350 ग्राम सोना के गहने, 2.70 लाख रुपये में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी. भादसं की धारा 412 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी. आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. आयुध अधिनियम की धारा-26(1) आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. जबकि उसके भाई अनिल महतो एवं भाभी प्रभा देवी को भादसं की धारा 411 में दो वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे सभी अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एपीपी सुरेश द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता इमरान आलम, टिंकू कुमार की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि सजायाफ्ता लुटेरा किशोरी महतो को ओडिशा के सुंदरगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां चल रहे बड़गांव थाना कांड सं0-40/21 सत्र न्यायालय ट्रायल सं0-299/23 सुगमता पूर्वक प्रत्येक तिथि को उपस्थिति सुनिश्चित करने सुंदरगढ़ मंडल कारा में स्थानांतरित करने का निवेदन स्वीकृत किया जाता है. किशोरी पर दर्जनों कांड विभिन्न थानों में दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा मामले सीवान के विभिन्न थानों में हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि मांझा थाना प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक इस निर्देश के साथ प्रेषित करें. इस कांड में अभियुक्तों के पास से बरामद सोने के गहने एवं नकद 2.70 लाख को ओडिशा राज्य स्थित सुंदरगढ़ जिले के बड़गाव थाने के मृत स्वर्ण व्यवसायी रोहित वर्मा के आश्रित को सूचना देकर बुलाएं तथा उनकी उचित पहचान सुनिश्चित कर उन्हें इस कांड में जब्त गहना प्रदान करें. मालूम हो कि 08 मार्च 2021 की दोपहर में 12:50 बजे थानेदार छोटन कुमार को सूचना मिली थी कि कुख्यात सीवान जिले के पचरूखी थाना के चाप गांव के अपराधकर्मी किशोरी महतो सीवान, छपरा, गोपालगंज जिला तथा उड़ीसा राज्य के कई कांडों में संलिप्त व वांछित को विशंभरपुर में घूमते हुए देखा गया. तत्काल ही पुलिस टीम के सभी सदस्यों के साथ सीवान जिले की सीमा स्थित विशंभरपुर चेकपोस्ट के पास पहुंचे. इसी क्रम में समय करीब 14:30 बजे अपने हाथ में झोला लेकर सिर में गमछा लपेटे हुए आ रहा किशोरी पकड़ा गया. जानकारी के अनुसार, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बड़गांव थाने के मां मंगला ज्वेलरी के मालिक की हत्या कर लूटी थी. एक मार्च 2021 को ओडिशा के सुंदरगढ़ में ज्वेलरी के मालिक रोहित शर्मा की हत्या कर लगभग 40 लाख के सोने की लूट की घटना को चार अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था.
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