गोपालगंज में 835 लीटर शराब के साथ पकड़े आरोपी को 10 साल की सजा, 2 लाख रुपये जुर्माना

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गोपालगंज की अदालत ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले में आरोपी उत्तम कुमार को दोषी करार दिया है. उसे 10 साल की सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह फैसला 835 लीटर शराब की बरामदगी से जुड़ा है.

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Gopalganj News : गोपालगंज जिला जज-13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने शराब बरामदगी के करीब दो साल पुराने मामले में सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर महना गांव निवासी उत्तम कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गयीं

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तम कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. फैसला सुनाये जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया.

वाहन जांच के दौरान 835 लीटर शराब हुई थी बरामद

मामले के अनुसार, 4 मई 2024 को बैकुंठपुर थाना पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान हमीदपुर मोड़ के पास पुलिस ने उत्तम कुमार को 835 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में अनुसंधान पूरा करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसके बाद मामले की सुनवाई चल रही थी और अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है.

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