ePaper

Gopalganj News : महिला के अपहरण में कुचायकोट पुलिस ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी, कोर्ट ने किया तलब

Updated at : 23 Dec 2024 9:42 PM (IST)
विज्ञापन
Gopalganj News  : महिला के अपहरण में कुचायकोट पुलिस ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी, कोर्ट ने किया तलब

Gopalganj News : पति के विदेश जाने के बाद उसके पत्नी को अगवा कर लेने का कांड अब पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है. सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में तहरीर देने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है.

विज्ञापन

गोपालगंज. पति के विदेश जाने के बाद उसके पत्नी को अगवा कर लेने का कांड अब पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है. सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में तहरीर देने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने कुचायकोट थानाध्यक्ष से एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी. रिपोर्ट नहीं मिलने पर दोबारा थाना प्रभारी कुचायकोट को निर्देशित किया गया है कि पांच दिनों के भीतर अपना जांच प्रतिवेदन कोर्ट को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. क्यों नहीं उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये.

अज्ञात के खिलाफ थाने में दिया था आवेदन

मालूम हो कि कुचायकोट थाने के बेलबनवा गांव के मिथुन कुमार प्रसाद की शादी 9 जुलाई 2022 को हुई थी. शादी के दो-तीन माह के बाद वह रोजी-रोटी के सिलसिले में विदेश चले गये. इसी दौरान उनकी पत्नी घर से गायब हो गयी. घर आने पर उन्होंने अज्ञात के खिलाफ थाने में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद एसपी को भी डाक से आवेदन भेजा गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी. तब उन्होंने अपने अधिवक्ता पंकज कुमार कुशवाहा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा किया. इसके बाद कोर्ट ने थानाध्यक्ष से एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग थी. रिपोर्ट नहीं आने पर सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन