टिकट के नियमों में बड़े बदलाव से परेशानी

Published at :29 Apr 2016 12:33 AM (IST)
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टिकट के नियमों में बड़े बदलाव से परेशानी

गोपालगंज : रेलवे के नियमों में कई बदलाव से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले तक वेटिंग टिकट वापस नहीं करने पर यात्रियों का पूरा किराया कट जा रहा है. टिकट कन्फर्म है और ट्रेन छूट जाती है, तो यात्रियों का पूरा किराया रेलवे की […]

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गोपालगंज : रेलवे के नियमों में कई बदलाव से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले तक वेटिंग टिकट वापस नहीं करने पर यात्रियों का पूरा किराया कट जा रहा है. टिकट कन्फर्म है और ट्रेन छूट जाती है, तो यात्रियों का पूरा किराया रेलवे की जेब में चला जाता है.

यह नियम हालांकि मार्च से लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में यात्रियों व रेलकर्मियों के बीच रोज तू-तू, मैं-मैं की स्थिति बन रही है. अगर आप ने चार महीने पहले कन्फर्म टिक लिया है और ट्रेन खुलने के दिन चार्ट निकलने के बाद आप किसी कारणवश अपनी यात्रा स्थगित करते हैं, तो पूरा किराया डूब जायेगा. अगर आप ने वीआइपी कोटे से सीट कन्फर्म के लिए आवेदन दिया है और टिकट कन्फर्म हो गया. लेकिन,बीमारी के कारण आपकी यात्रा स्थगित हो जाती है,

तो पूरा किराया कट जायेगा. लेकिन, वेटिंग टिकट वालों के लिए थोड़ी छूट दी गयी है. ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले तक टिकट वापस करने पर चार्ज काट कर किराये की राशि लौटती है. रेलवे के नये नियम के अनुसार जिस स्टेशन से ट्रेन खुलनेवाली है, वहां से 199 किमी की दूरी तक के लिए लिया गया .

टिकट तीन घंटे तक या फिर उस मार्ग पर जानेवाली पहली ट्रेन के प्रस्थान समय तक मान्य होगा.
199 किमी तक के सफर के लिए सभी अनारक्षित टिकट खिड़कियों में केवल ऑरिजिनेटिंग स्टेशनों के ही टिकट मिलेंगे.
यात्रियों द्वारा 199 किमी के लिए इएफटी यानी एक्सेस फेयर टिकट सुविधा लेने पर भी गंतव्य को जानेवाली पहली ट्रेन या तीन घंटे वाला नियम मान्य होगा.
199 किमी तक की यात्रा के लिए वापसी टिकट जारी नहीं किया जायेगा. इस नियम को रेलवे वापस लेगी.
200 किमी व उससे अधिक दूरी तक की यात्रा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. तीन दिनों का एडवांस टिकट नियम भी बहाल रहेगा.
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