33.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आयकर रिटर्न फाइल नहीं करनेवाले अब जायेंगे जेल

गोपालगंज : आय से अधिक संपत्ति रखनेवालों के विरुद्ध आय कर की नजर तो है ही अब ढाई लाख से अधिक आय वालों पर भी विभाग ने शिकंजा कसने का मन बनाया है. ऐसे लोग जिनकी आय ढाई लाख से अधिक है, लेकिन आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की […]

गोपालगंज : आय से अधिक संपत्ति रखनेवालों के विरुद्ध आय कर की नजर तो है ही अब ढाई लाख से अधिक आय वालों पर भी विभाग ने शिकंजा कसने का मन बनाया है. ऐसे लोग जिनकी आय ढाई लाख से अधिक है, लेकिन आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 एफ के तहत पेनाल्टी के साथ ही 276 सीसी के तहत मामला भी दर्ज कराया जायेगा.

इसमें तीन महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. मुजफ्फरपुर के संयुक्त आयकर आयुक्त मो शादाब अहमद ने बताया कि विभाग ने इसके लिए अभियान तेज करने का निर्णय लिया है. आयकर विभाग सभी आयकरदाताओं पर गहराई से जांच कर रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में दिये गये सेल्फ एसेंसमेंट टैक्स से इस वित्तीय वर्ष के एडवांस टैक्स की तुलना की जा रही है. नन फाइल्स के विरुद्ध अभियान और तेज किया जायेगा.

विभाग सख्त, हर हाल में प्राप्त करना है लक्ष्य आयकर विभाग का वित्तीय वर्ष 2015-2016 में गोपालगंज में 3.46 करोड़ का बजट लक्ष्य है. वहीं, विभाग ने 4184 नये आयकरदाता बनाने का लक्ष्य रखा है. बताया जाता है कि पिछले दिनों आयकर आयुक्त संजय शिवम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था.

इन पर है तिरछी नजर आयकर विभाग की नजर केवल आय से अधिक संपत्ति वालों के विरुद्ध ही नहीं है, बलिक कृषि आय को छोड़ दें, तो अन्य रोजगार करनेवालों मसलन दुकानदार, चिकित्सक, टेंट हाउस, केटरिंग, फल होलसेलर, रेस्टाेरेंट, होटल, मैरेज हॉल, ब्यूटी पॉर्लर, कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर रियल इस्टेट के क्षेत्र में लगे एजेंट पर विशेष नजर है.

विभाग की अपील है कि आयकर रिटर्न समय से जमा करें.अभियान चला कर बनाएं नये आयकर दाताविभाग के अभियान में अब तक 2139 नये आयकर दाता बनाये गये हैं. इससे विभाग काफी उत्साहित है, लेकिन यह लक्ष्य से अब भी काफी कम है. लिहाजा, अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया गया है. सब डिवीजन में दबिश बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें