एसपी और सीओ के ऑफिस से कोर्ट ने किया शोकॉज
Updated at : 29 Oct 2019 7:03 AM (IST)
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गोपालगंज : एसीजीएम नौ के कोर्ट ने अवमानना वाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एसपी और सीओ से जवाब तलब किया है. थावे विदेशी टोले की गिरिजा देवी को बंटवारे के एक मुकदमे में सरेया मुहल्ले में दो कट्ठा एक धूर जमीन पर डिग्री मिली थी. उन्होंने उक्त जमीन के अपने संपूर्ण […]
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गोपालगंज : एसीजीएम नौ के कोर्ट ने अवमानना वाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एसपी और सीओ से जवाब तलब किया है. थावे विदेशी टोले की गिरिजा देवी को बंटवारे के एक मुकदमे में सरेया मुहल्ले में दो कट्ठा एक धूर जमीन पर डिग्री मिली थी. उन्होंने उक्त जमीन के अपने संपूर्ण हक को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राज कमल को बैनामा कर दिया था.
अधिवक्ता ने उक्त जमीन पर दखल दिलाने के लिए इजराय वाद दायर किया था. इसमें कोर्ट के आदेश पर उन्होंने फोर्स के लिए एसपी के यहां, मजिस्ट्रेट के लिए एसडीओ के यहां और टैंकर के लिए नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी के यहां कुल 11 हजार रुपये जमा किये थे. एसडीओ ने गोपालगंज के सीओ को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था.
निर्धारित तिथि को न तो उपरोक्त पदाधिकारी उपस्थित हुए और न ही पुलिस बल, पानी टैंकर व जेसीबी ही उपलब्ध करायी गयी. अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था. इसके बाद कोर्ट ने सभी से स्पष्टीकरण की मांग की थी.
तीनों अधिकारियों की तरफ से दिये गये स्पष्टीकरण के बाद कोर्ट ने डिग्रीदार की तरफ से जमा की गयी राशि वापस करने का निर्देश उन्हें दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद इओ ने अपने हिस्से की राशि वापस कर दी थी, लेकिन एसपी और सीओ की तरफ से राशि वापस नहीं की गयी. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ शोकॉज किया है.
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