गया जी : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को 20 साल की सजा और जुर्माना, POCSO कोर्ट ने सुनाया फैसला
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में POCSO कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल की सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक पर भारी जुर्माना लगाते हुए कहा कि सारी राशि पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी.
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देव प्रिया कुमार की अदालत ने तीन दोषी अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी अभियुक्तों नोनमती देवी, महेंद्र दास व मुंहसुखन यादव को 20-20 साल की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर लगभग एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी. सजा पाने वाली नोनमती देवी परैया थाना क्षेत्र के महादेवपुर की रहने वाली है.
क्या था पूरा मामला
इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा.
उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 22 अक्टूबर 2018 को स्टेशन पर पीड़िता की गाड़ी छूट जाने के बाद अभियुक्त नोनमती देवी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गई थी. वहां ले जाने के बाद उसके देवर व अन्य लोगों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की इस गंभीर घटना को अंजाम दिया था.
12 गवाहों की हुई गवाही
न्याय की इस लंबी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया.
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