गया जी : पत्नी की हत्या के केस में 6 साल से जेल में था आरोपी, शेरघाटी कोर्ट ने शम्भू मांझी को रिहा किया
न्यायालय का तराजू
गया जी के शेरघाटी की अदालत ने पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी शम्भू मांझी को रिहा कर दिया है. गवाहों के पक्षद्रोही होने और पुख्ता सबूत पेश न होने के कारण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
गया जी के बाराचट्टी थाना कांड संख्या 415/2020 से जुड़े बहुचर्चित हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, शेरघाटी की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी शम्भू मांझी की रिहाई का आदेश सुना दिया है.
यह पूरा मामला सेशन ट्रायल संख्या 343/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के अंतर्गत विचारधीन था.
अदालती दस्तावेजों और प्राथमिकी के अनुसार, कुरमावां गांव (थाना बाराचट्टी) निवासी शम्भू मांझी (पिता - छठू मांझी) पर अपनी ही पत्नी रीता देवी की निर्मम हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया था.
मृतका के परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 10 जुलाई 2020 को पति शम्भू मांझी ने टांगी से हमला कर रीता देवी की हत्या कर दी थी. इस गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी पति बीते 15 जुलाई 2020 से लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद चल रहा था.
गवाहों के पलटने से मिला लाभ
अदालत में चली लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए दो महत्वपूर्ण गवाह अपने बयानों से मुकर गए और पक्षद्रोही (Hostile) हो गए. अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ पुख्ता और अकाट्य सबूत पेश करने में असमर्थ रहा.
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर 19 सितंबर 2026 को अभियुक्त शम्भू मांझी को इस मामले से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया.
इस मामले में आरोपी की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय यादव ने अदालत में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक देवपूजन कुमार ने अपनी दलीलें पेश की थीं.
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