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बाल विवाह और छेड़छाड़ से जुड़े मुद्दों की दी गयी जानकारी

Updated at : 29 Nov 2025 6:43 PM (IST)
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बाल विवाह और छेड़छाड़ से जुड़े मुद्दों की दी गयी जानकारी

शनिवार को प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और छेड़छाड़ से संबंधित जानकारी दी गयी.

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वजीरगंज. शनिवार को प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और छेड़छाड़ से संबंधित जानकारी दी गयी. मध्य विद्यालय दखिनगांव में प्रभारी शिक्षिका ज्योत्सना शाही के देखरेख में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम आयोजित हुआ. मुख्य अतिथि उपेंद्र कुमार पथिक ने बच्चों को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलने वाले मानवाधिकार ही बाल अधिकार हैं और प्रत्येक बच्चे का जीवन, सुरक्षा और विकास पर जन्मजात अधिकार है. उन्होंने कहा कि अधिकार मिलने के लिए कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है. पथिक ने बाल विवाह के खतरे बताते हुए कहा कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़कों की 21 वर्ष से पहले करने पर स्वास्थ्य नुकसान के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई व जेल की सजा का प्रावधान है. बच्चों को गुड-टच और बैड-टच के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में अभिभावक रविभूषण सिन्हा, शिक्षक प्रभाकर कुमार, निक्की कुमारी सहित सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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