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न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर प्रधानाध्यापक निलंबित

Updated at : 17 May 2025 5:59 PM (IST)
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न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर प्रधानाध्यापक निलंबित

पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में डीइओ ने बीटी बिगहा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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शेरघाटी. पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में डीइओ ने बीटी बिगहा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जारी आदेश के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को इस मामले में संचालन पदाधिकारी नामित किया गया है, जबकि शेरघाटी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. डीइओ कार्यालय द्वारा 15 मई 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि उच्च न्यायालय, पटना में दायर सीडब्ल्यूजेटीसी संख्या 100065/2021 (निरंजन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था. इस संबंध में विभागीय पत्रांक (विधि) संख्या 2025-892, दिनांक 14 मई 2025 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीरामपुर, शेरघाटी के प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाये. उक्त निर्देश के आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाराचट्टी के कार्यालय में निर्धारित किया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह मामला विद्यालय में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी निरंजन कुमार, जो पूर्व से कार्यरत थे, को दरकिनार कर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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