कोर्ट पहुंचा जालसाजी का मामला ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में फर्जीवाड़े का मामला वरीय संवाददाता, गयाजालसाजी का शिकार होने के कारण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से पीड़ित विष्णुपद थाने के दक्षिण दरवाजा-मेंहदीबाग, नारायणचुआं के रहनेवाले बलवंत कुमार चौरसिया ने अब न्याय के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में बुधवार को गुहार लगायी है. सीजेएम कोर्ट में दायर परिवाद में श्री चौरसिया ने बताया है कि वर्ष 2003 में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता महसूस हुई. 10 जनवरी, 2003 को उन्होंने एक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दो हजार रुपया, चार फोटो व शैक्षणिक प्रमाणपत्र दिये. एक माह बाद उसने एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया. उसकी वैधता तीन फरवरी, 2003 से दो फरवरी 2008 तक की थी. पांच वर्ष बीत गये. दो फरवरी, 2008 को उक्त ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए जिला परिवहन कार्यालय में गया, तो बताया गया कि उक्त ड्राइविंग लाइसेंस जाली है. इसके मामले की शिकायत उस व्यक्ति से की, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिया था. उसने दो हजार रुपये लौटाने का आश्वासन दिया. लेकिन, उसने रुपये नहीं दिये. रुपये वापस करने की मांग बार-बार की गयी. लेकिन, वह तरह-तरह का बहाना बनाता रहा. इस मामले की शिकायत 19 दिसंबर, 2014 को एसपी से की गयी. लेकिन, उस मामले में पुलिस ने एफआइआर नहीं कर एक अप्राथमिकी रिपोर्ट बना कर सदर एसडीओ के न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से भविष्य में शांति भंग होने की संभावना दिखाते हुए भेज दिया गया. उस आधार पर सदर एसडीआ की कोर्ट से दोनों पक्षों पर धारा 107 लगा दिया गया. इसी बीच विगत एक नवंबर को उक्त जालसाज ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया. साथ ही, धमकी दी. उसकी हरकतों से थक हार कर न्यायालय की शरण ली.
कोर्ट पहुंचा जालसाजी का मामला
कोर्ट पहुंचा जालसाजी का मामला ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में फर्जीवाड़े का मामला वरीय संवाददाता, गयाजालसाजी का शिकार होने के कारण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से पीड़ित विष्णुपद थाने के दक्षिण दरवाजा-मेंहदीबाग, नारायणचुआं के रहनेवाले बलवंत कुमार चौरसिया ने अब न्याय के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में बुधवार को गुहार लगायी […]
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